Monday, 18 September 2017

UPTET 72825 आवेदन न करने वालों को कैसे दे दी नियुक्ति

2011 की शिक्षक भर्ती में 95 अभ्यर्थियों के चयन का मामला
आवेदन न करने वालों को कैसे दे दी नियुक्ति
बिना पद अध्यापकों की नियुक्ति के रिकॉर्ड तलब

इलाहाबाद विधि संवाददाताइलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में गलत ढंग से नियुक्त अध्यापकों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2011 की भर्ती के अभ्यर्थियों में से सामान्य के 70 फीसदी व आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक पानेवालों की नियुक्ति का आदेश दिया तो सात दिसंबर 2012 के विज्ञापन के 95 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कैसे कर ली गई। जबगि उन्होंने 2012 की भर्ती में आवेदन ही नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सात दिसंबर 2012 की भर्ती पर विचार नहीं किया। ऐसे में 95 सहायक अध्यापकों को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन एवं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने ऋषि श्रीवास्तव व नौ अन्य की अपील पर अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी एवं विनय कुमार श्रीवास्तव को सुनकर दिया है। ए़डवोकेट प्रभाकर अवस्थी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में शिवकुमार पाठक के मामले पर अंतरिम आदेश से 1100 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करने को कहा। इसके बाद सरकार ने स्क्रूटनी किए बगैर 862 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देते हुए ट्रेनिंग पर भेज दिया। इनमें से 95 उन अध्यापकों को नियुक्ति दे दी गई, जिन्होंने 2011 की भर्ती में आवेदन ही नहीं किया था। 25 जुलाई 2017 को पारित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2011 की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देने का आदेश दिया है। जबकि दूबसरे पक्ष के वकील का कहना था कि सात दिसंबर 2012 की भर्ती को अंतरिम आदेश से शामिल किया गया। कोर्ट ने उन सभी को नियुक्त करने को कहा था, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। इसी वजह से 2012 की भर्ती के अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 2012 की भर्ती पर विचार नहीं किया है।

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