विधि संवाददाता, लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें रसोइयों के परिवार के कम से कम एक बच्चे का उसी संस्थान में पढ़ना अनिवार्य किए जाने के शर्त को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने रसोइयों के एक अकादमिक वर्ष के करार संबंधी नियम में भी दखल देने से इन्कार कर दिया।
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने रसोइया कल्याणकारी समिति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में 24 अप्रैल, 2010 के शासनादेश के दो नियमों को चुनौती देते हुए कहा गया कि इस शासनादेश द्वारा मिड-डे मील के लिए रसोइये की नियुक्ति के बावत इस शर्त को अनिवार्य किया गया कि संबंधित संस्थान में रसोइया का कम से कम एक रिश्तेदार बच्चा पढ़ता हो।