Friday, 24 November 2017

UPTET हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश के अधीन किया टीईटी परीक्षा परिणाम

विधि संवाददाता, लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी-टीईटी- 2017 के परीक्षा परिणाम को अपने अंतिम आदेश के आधीन कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि सम्बंधित अथॉरिटी उत्तर माला पर पुनर्विचार कर सकती है। इस सम्बंध में याचिका दायर करते हुए, परीक्षा से सम्बंधित उत्तर माला को चुनौती दी गई है। साथ ही याचिका में पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछे जाने पर भी आपत्ति की गई है।

यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने मोहम्मद रिजवान व 103 अन्य परीक्षार्थियों की याचिका पर पारित किया। याचियों के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि याचिका में उक्त परीक्षा में पूछे गए 14 प्रश्नों का मामला उठाया गया है। 15 अक्टूबर की परीक्षा के बाद 18 अक्टूबर को जारी उत्तर माला में परीक्षा में पूछे गए आठ प्रश्नों के जवाब या तो गलत हैं या दो-दो विकल्प सही हैं। यही मामला संस्कृत भाषा के दो प्रश्न-उत्तर के साथ भी है। चार प्रश्न ऐसे हैं जो पाठ्यRम के बाहर से हैं। याचियों की शिकायत के निवारण के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी भी बनाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है तो यह कोर्ट के अंतिम आदेश का विषय होगा। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।

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