विधि संवाददाता, इलाहाबाद : 34716 पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकर से पूछा है कि सरकर भर्ती विज्ञापन वापस लेगी या संशोधन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी? कोर्ट ने सरकार से नौ अक्टूबर तक जवाब मांगा है। याचिका में नियम 15 में किये गए संशोधन को चुनौती दी गयी है।
न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल व न्यायमूर्ति अभय कुमार की खंडपीठ ने रणविजय की याचिका पर यह आदेश दिया है। इस संशोधन से सरकार ने बिना लिखित परीक्षा कराये हाईस्कूल इंटर कालेज की मेरिट के आधार पर भर्ती का नियम बनाया है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया सरकार ने फिर से पुराने नियम से लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती करने का फैसला लिया है। जिसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि नियमों में बदलाव पुराने विज्ञापन पर लागू नहीं हो सकते। इस पर सवाल उठा है कि विज्ञापन निरस्त कर नए सिरे से भर्ती शुरू होगी या पुरानी भर्ती की जाएगी।