Wednesday 29 November 2017

UP TEACHERS सत्र लाभ पाने वाले शिक्षकों को वेतन भुगतान का आदेश

सत्र लाभ पाने वाले शिक्षकों के बकाया भुगतान पर निर्णय लेने का आदेश 
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने बीएसए जौनपुर को आदेश दिया है कि शिक्षा सत्र जुलाई से बदल कर अप्रैल से करने के कारण प्रभावित अध्यापक जिन्होंने सत्र समाप्त होने तक काम किया है, उनके बकाया वेतन भुगतान पर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाए। जितेंद्र कुमार त्रिपाठी और अन्य अध्यापकों की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक हैं। वर्ष 2015 मेें शिक्षा सत्र में बदलाव कर इसे जुलाई से मई के बजाए अप्रैल से मार्च कर दिया गया। याचीगण को 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। बदले सत्र के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति सत्र के बीच में की गई जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने बीच सत्र में सेवानिवृत्ति को गलत मानते हुए सभी को सत्र लाभ देने का आदेश दिया। इसके बाद याचीगण को फिर से ज्चाइन कराया गया, मगर सेवानिवृत्ति करने और दोबारा ज्वाइन करने के बीच का वेतन नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अंगद यादव के केस में वेतन भुगतान नहीं करने संबंधी शासनादेश को रद्द कर दिया है और ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए बीएसए को वेतन भुगतान पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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